कोरिया कलेक्टर ने हत्या पीड़ित परिवार को ₹4.12 लाख की राहत राशि मंजूर की...देंखे?

कोरिया कलेक्टर ने हत्या पीड़ित परिवार को ₹4.12 लाख की राहत राशि मंजूर की...देंखे?


 

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम किश्त की स्वीकृति, पीड़ित परिवार के खाते में सीधे होगी राशि जमा

कोरिया/बैकुंठपुर।

जिला कलेक्टर एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 के तहत हत्या के एक मामले में पीड़ित परिवार को 4 लाख 12 हजार 500 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है।


11 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, थाना बैकुंठपुर के अपराध क्रमांक 214/2026 में दर्ज हत्या के मामले में मृतक शिवनाथ पैकरा के आश्रितों को राहत राशि की प्रथम किश्त मंजूर की गई है।


आदेश में उल्लेख है कि यह राशि चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत की गई है तथा शासन के निर्देशानुसार पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।


इस संबंध में आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, विशेष न्यायालय, आदिम जाति विकास विभाग, जिला कोषालय सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।


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