कलेक्टर संजीव झा ने बुधवार की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया है. कलेक्टर के निर्देश पर नियम का पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर गया है. सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है. प्रतिदिन 200 से अधिक लोग संक्रमित मिल रहे हैं. सबसे बुरी स्थिति शहरी क्षेत्र की ही है. जहां एक दिन में 150 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं मौतों का सिलसिला भी जारी है।
गाइडलाइ का पालन करना अनिवार्य :
सीएम की बैठक के बाद कलेक्टर संजीव झा ने नाइट कर्फ्यू के आदेश में परिवर्तन किया है. अब नगर निगम अंबिकापुर के साथ सीतापुर और लखनपुर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. इसके साथ ही पेट्रोल पम्प व मेडिकल स्टोर को इस नियम से पृथक रखा गया है. यदि किसी व्यवसायी की और से शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।
दुकान को खोलन और बंद करने का समय :
सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने की समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. पेट्रोल पंप संचालकों को बिना मास्क के पेट्रोल नहीं देने तथा नो मास्क नो गुड्स का फ्लेक्स लगाने के निर्देश दिए गए।
साप्ताहिक बाजार बंद :
बलरामपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रसाशन ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू किया है. लेकिन अब वाड्रफनगर एसडीएम ने क्षेत्र के सभी साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया है. आगामी आदेश तक विकासखंड के अंतर्गत संचालित सभी साप्ताहिक हॉट बाजार बंद रहेंगे।