स्वास्थ्य सचिव, संचालक व सीएस को अवमानना नोटिस... मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई...

स्वास्थ्य सचिव, संचालक व सीएस को अवमानना नोटिस... मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई...

Avinash

जिला अस्पताल बिलासपुर में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापना के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव रेणु पिल्लई, संचालक नीरज बंसोड़ और सिविल सर्जन के पद पर कार्य कर रहे अनिल गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई।

डॉ. अमल कुमार झा ने अधिवक्ता रविंद्र अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इसमें बताया कि हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में पारित आदेश कर डॉ. अनिल गुप्ता को सिविल सर्जन बनाए जाने के लिए शासन द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दिया था। इसके बाद यहां पर डॉ. प्रमोद महाजन सिविल सर्जन थे, इस नाते डॉ. अनिल गुप्ता को अपना चार्ज डॉ. महाजन को दे देना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिविल सर्जन के पद पर कार्य करते रहे। यह हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना व उल्लंघन है। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव, संचालक स्वास्थ्य और सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर पूछा है कि स्थगन आदेश के बाद भी कैसे डॉ. अनिल गुप्ता सिविल सर्जन के पद को संभाल रहे हैं।



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Contempt notice to Health Secretary, Director and CS, hearing of the case in Justice Gautam Bhaduri's Bench


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