CG" पंचायत सचिव निलंबित, 6 लाख से ज्यादा की राशि की वसूली के आदेश...देखें?
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CG" पंचायत सचिव निलंबित, 6 लाख से ज्यादा की राशि की वसूली के आदेश...देखें?

 


गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिला पंचायत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत परासी के तत्कालीन सचिव ओंकार सिंह मरावी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत में जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत निर्माण कार्य की राशि के मामले में की गई है।


जारी आदेश के अनुसार, पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत 40 प्रतिशत राशि ₹7,96,000 प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई थी। राशि आहरण के बाद कार्य का अपेक्षित निष्पादन नहीं किया गया। उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) द्वारा ₹1,86,436 के कार्य का मूल्यांकन/सत्यापन किया गया, जबकि ₹6,09,564 की राशि के समतुल्य कार्य नहीं होना पाया गया।


मामले में पूर्व सरपंच श्रीमती कुसुमलता मरावी एवं तत्कालीन पंचायत सचिव ओंकार सिंह मरावी से ₹3,04,782 की राशि वसूल की जानी थी। आदेश में बताया गया है कि संबंधित सचिव को राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन 31 अगस्त 2026 तक राशि जमा नहीं की गई।


जिला पंचायत सीईओ ने इसे शासकीय राशि के समुचित उपयोग/वसूली के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा कार्य के प्रति लापरवाही माना। आदेश के तहत छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 एवं पंचायत सेवा अनुशासन नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत ओंकार सिंह मरावी को निलंबित किया गया है।


निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मरवाही निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश 2 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।


नोट: दस्तावेज में ₹6,09,564 की राशि के समतुल्य कार्य नहीं होने की बात है और ₹3,04,782 की वसूली का उल्लेख है। इसलिए खबर में इसे सीधे “6 लाख का गबन सिद्ध” कहने के बजाय “6 लाख से अधिक की राशि के समतुल्य कार्य नहीं” लिखना अधिक सटीक रहेगा।

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