CG "अश्लील वीडियो मामले में प्रधान पाठक निलंबित, डीईओ ने जारी किया आदेश...देंखे?

CG "अश्लील वीडियो मामले में प्रधान पाठक निलंबित, डीईओ ने जारी किया आदेश...देंखे?


 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई, निलंबन अवधि में नवागढ़ बीईओ कार्यालय किया गया संबद्ध 

कलेक्टर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पामगढ़ द्वारा की गई जांच एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक भुवनेश्वर कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित वीडियो तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया संबंधित प्रधान पाठक का आचरण गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया। आदेश में उल्लेख है कि उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया।

इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नवागढ़ निर्धारित किया गया है।

> नोट: यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश और जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। मामले की आगे की विभागीय प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।

To Top