कोरिया/बैकुंठपुर, 13 अगस्त 2026। जिले के थाना पटना के अपराध क्रमांक 180/2024 में बैकुंठपुर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया है। मामला भारतीय दंड विधान की धारा 420 एवं 34 के तहत दर्ज किया गया था।
प्रकरण के अनुसार, थाना पटना में महोरा निवासी बिलाल मोहम्मद की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपियों इरफान खान, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद शमशान, गुलशन एवं अशफाक उल्ला के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध पाया। इसके बाद न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी मनीष प्रताप सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई। विवेचना प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी एवं थाना पटना पुलिस द्वारा की गई थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजा अंसारी एवं भरत कश्यप ने पक्ष रखा।
न्यायालय के फैसले के बाद थाना पटना के अपराध क्रमांक 180/2024 का प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है। न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद आरोपियों को सुनाई गई सजा को मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।


