CG कोरिया" भविष्य में जिले के किसी भी क्षेत्र में बिना वैध पंजीयन संचालित अस्पताल पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी...देंखे?

CG कोरिया" भविष्य में जिले के किसी भी क्षेत्र में बिना वैध पंजीयन संचालित अस्पताल पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी...देंखे?


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नर्सिंग होम एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई : बिना पंजीयन संचालित दो क्लिनिक तत्काल बंद*


*कोरिया, 07 जुलाई 2026/* जिला कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशानुसार, एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रशांत सिंह द्वारा पत्र क्रमांक 813/न.हो.ए./2026, दिनांक 12 जून 2026 के माध्यम से गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा जिले में झोला छाप डॉक्टरों एवं बिना वैध पंजीयन संचालित स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।


इसी क्रम में आज दिनांक 07 जुलाई 2026 को संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा बैकुंठपुर स्थित "शोभा डेंटल क्लिनिक" एवं "नागमाता क्लिनिक" का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों संस्थान 'छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना (पंजीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम' के अंतर्गत आवश्यक पंजीयन के बिना संचालित पाए गए। उल्लंघन पाए जाने पर निरीक्षण दल द्वारा दोनों क्लिनिकों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा संबंधित संचालकों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।


*डॉ. प्रशांत सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,* जिला कोरिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में जिले के किसी भी क्षेत्र में *बिना वैध पंजीयन संचालित अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम अथवा अन्य स्वास्थ्य संस्थान* पाए जाने पर उनके विरुद्ध *कठोर वैधानिक कार्रवाई* की जाएगी। किसी भी प्रकार की *अनियमितता अथवा नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं* किया जाएगा। जिले में ऐसे संस्थानों के विरुद्ध *निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान* निरंतर जारी रहेगा।


इस निरीक्षण एवं कार्रवाई में ' आलोक मिंज (औषधि निरीक्षक),  विकास लकड़ा (औषधि निरीक्षक),  सरोजनी राय ( डिप्टी .एम.ई.आई.ओ.) तथा  प्रदीप सूर्यवंशी (नर्सिंग होम एक्ट शाखा प्रभारी)' उपस्थित रहे।

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