CG "महिला सरपंच से जातिसूचक गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी अधिवक्ता गिरफ्तार...देखें?

CG "महिला सरपंच से जातिसूचक गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी अधिवक्ता गिरफ्तार...देखें?



कोरिया | 06 जुलाई 2026

सोनहत थाना क्षेत्र में महिला सरपंच के साथ कथित जातिसूचक गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।


पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को ग्राम पंचायत सोनहत के पंचायत भवन में पंच, सरपंच और सचिव की उपस्थिति में बैठक चल रही थी। इसी दौरान जयकरण साहू अपने निजी बोर के भुगतान की मांग को लेकर पंचायत भवन पहुंचा। सरपंच द्वारा पंचायत की स्वीकृति के बिना भुगतान करने से इनकार करने पर उसने कथित रूप से महिला सरपंच के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और मारपीट की धमकी देकर चला गया।


कुछ समय बाद उसका भतीजा राजेंद्र प्रसाद साहू, जो पेशे से अधिवक्ता बताया गया है, पंचायत भवन पहुंचा और सरपंच, सचिव एवं अन्य पंचों के साथ भी कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।


घटना के संबंध में थाना सोनहत में अपराध क्रमांक 72/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(R-S) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।


पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशा सेन के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पासवान एवं पुलिस टीम ने साइबर सेल की सहायता से मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी राजेंद्र प्रसाद साहू (50 वर्ष), निवासी सोनहत, को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया।


आरोपी को विशेष न्यायालय बैकुंठपुर में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले के एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।


– CNBLIVE NEWS

संवाददाता: संतोष सिंह सूर्यवंशी

To Top