बैकुंठपुर/कोरिया। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य मुख्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत करजी, जनपद पंचायत बैकुंठपुर के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं सचिव जयप्रताप सिंह पर ₹25,000 का अर्थदंड लगाया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है।
आयोग के आदेश के अनुसार आवेदक ने वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत करजी में 15वें वित्त आयोग की राशि, स्वीकृत कार्यों, भुगतान, कार्यादेश एवं अन्य अभिलेखों की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील दायर की गई।
सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के बावजूद आवेदक को जानकारी नहीं दी गई। आयोग ने इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन माना और जन सूचना अधिकारी पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना अधिरोपित किया।
आयोग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुंठपुर को निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी से जुर्माने की राशि नियमानुसार वसूल कर शासन के खाते में जमा कराई जाए तथा विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए। साथ ही आवेदक को 30 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।


