बैकुंठपुर। 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी छात्रा पूजा पैंकरा की आत्महत्या के मामले में बैकुंठपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
एफआईआर की प्रति के अनुसार, दीपक बैद, विनोद बैद और जगत बैद को नामजद आरोपी बनाया गया है। दस्तावेज़ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 107, 308(2), 309(4) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज होने का उल्लेख है।
पुलिस के अनुसार, प्रकरण में दर्ज आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मामले में संबंधित दुकान को सील किया गया था तथा एफएसएल सहित अन्य जांच भी शुरू की गई थी।
पूजा पैंकरा की मौत के बाद जिले में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
नोट: एफआईआर दर्ज होना आरोपों का औपचारिक पंजीकरण है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।



