Crime - अंधाधुंध फीस बढ़ोतरी पर पब्लिक school की मान्यता रद्द, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश…

Crime - अंधाधुंध फीस बढ़ोतरी पर पब्लिक school की मान्यता रद्द, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश…

 

@दिल्ली//शिक्षा विभाग

 अंधाधुंध फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के Delhi public school (DPS) की मान्यता रद्द कर दी है। डीपीएस की मान्यता रद्द करने का आदेश शिक्षा विभाग ने 05 दिसंबर को जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधक फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है।


डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा कहा गया कि स्कूल की मान्यता तब तक रद्द रहेगी, जब तक स्कूल द्वारा नियमों में बर्ती गई खामियों को दूर नहीं कर लेता। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। क्योंकि, ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना हुआ है और यह जमीन स्कूल को इसी शर्त पर दी गई थी कि फीस में बढोतरी करने से पहले स्कूल को शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी।


हालांकि, फीस में बढ़ोतरी करने से पहले डीपीएस ने शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं ली। इसलिए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। वहीं, अब मान्यता रद्द होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का एडमिशन लेने से शिक्षा विभाग ने मना कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए की जमीन पर बने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया था कि शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते।





@सोर्स - सोसल मीडिया

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