@छत्तीसगढ़
भूपेश बघेल की सरकार महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही हैं ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सके।
आज हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में बताएंगे, जिसका नाम छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस आर्टिकल में हम आपको आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे।
हम सभी जानते है कि तलाकशुदा, विधवा, महिलाओं का जीवन कितना कठिन होता है। इस स्कीम के माध्यम से ऐसी महिलाओं को शिक्षित और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना की विशेषताएं
– राज्य की तलाकशुदा, विधवा व निराश्रित महिलाओं को ही छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना का लाभ दिया जाएगा।
– इस योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद या तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
– छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाती है।
– छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना के तहत 1000 रुपये हर महीने राशि देने का भी प्रावधान है।
– इस योजना में महिलाएं अगर स्वयं का व्यवसाय शुरू करती है तो उन्हें सरकार ऋण सब्सिडी मिलता है।
– यदि कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो राज्य सरकार बैंक द्वारा प्रस्तावित परियोजना पास करने पर उन्हें 30 हजार रुपये तक की आर्थिक सहयता मिलेगा।
Chhattisgarh Shakti Swarupa Yojana की योग्यता/ पात्रता मानदंड
आवेदन करने वाली महिला छत्तीसगढ़ की ही मूल निवासी होनी चाहिए।
तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित महिलाओं कोइस स्कीम के लिए पात्र माना जाएगा।
महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
पति की मृत्यु के बाद आवेदिका महिला ने अगर पुनर्विवाह किया है, तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता नंबर
कैसे करें आवेदन?
छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग में जाना होगा।
इसके बाद वहां से आपको छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरना होगा।
फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज संलग्न करना होगा।
इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग फॉर्म जमा कर देना है
@सोर्स - सोसल मीडिया