अगर गृह मंत्रालय आईपीसी में संशोधन करता है तो नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध बनाने वाले पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर होगी। यह पॉक्सो एक्ट के बीच की विसंगति को भी दूर करेगा।
दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से नाबालिग पत्नी के साथ बनाए गए जबरन यौन संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में रखने की मांग की है। इसे लेकर उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से आईपीसी की धारा 375 (2) को हटाने की सिफारिश की गई है। इसमें प्रावधान है कि 15 से 18 वर्ष की विवाहित लड़की से पति गैर-सहमति से यौन संबंध बना सकता है।
अगर गृह मंत्रालय आईपीसी में संशोधन करता है तो नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध बनाने वाले पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर होगी। यह पॉक्सो एक्ट के बीच की विसंगति को भी दूर करेगा।
दिल्ली पुलिस एवं कानून विभाग की तरफ से यह पत्र गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक पत्र के जवाब में भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका के चलते इस विषय पर दिल्ली सरकार की राय मांगी गई थी।
याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 375(2) को खत्म किया जाए क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। यह पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जो एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।
@सोर्स - सोसल मीडिया