श्रीनगर। चेक बाउंस मामले में स्माल कॉजेस कोर्ट श्रीनगर ने दोषी को एक साल के कारावास और 32 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। न्यायाधीश फयाज अमद कुरैशी ने कहा कि इस मामले में भरोसा तोड़ा गया है।
श्रीनगर। चेक बाउंस मामले में स्माल कॉजेस कोर्ट श्रीनगर ने दोषी को एक साल के कारावास और 32 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। न्यायाधीश फयाज अमद कुरैशी ने कहा कि इस मामले में भरोसा तोड़ा गया है।