अम्बिकापुर।। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला सरगुजा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में दिनांक 31-05-2021 रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे, फलस्वरूप जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
जिले की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पूर्व प्रसारित उपरोक्त आदेशों को अतिक्रमित
करते हुए मैं संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा निम्नानुसार आदेश प्रसारित करता हूँआगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।