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भाटापारा चाना भाटापारा शहर के अपराध क्रमांक 178/2021 धारा 67बी IT एक्ट के आरोपी अमर दास लहरे पिता गंगूराम लहरे उम्र 40, संत रविदास वार्ड भाटापारा को दिनांक 24/05/2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
सरकार द्वारा सोशल मिडिया में किसी महिला या बच्चों पर पोर्नोग्राफी को मोबाईल में अपलोड डाउनलोड व शेयर करने पर रोक लगाया गया है उसके उपरांत भी कुछ व्यक्तियों के द्वारा उक्त प्रकार की हरकत कर अन्य व्यक्तियों के मोबाईल में शेयर किया जा रहा है।
इसी तरह का मामला भाटापारा में सामने आने पर तीन दिन पहले 01 आरोपी को थाना भाटापारा शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया था आज फिर चाईल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में आरोपी अमरदास लहरे के मोबाईल को कब्जे में लेकर चेक करने पर आरोपी अमरदास लहरे के द्वारा अपने मोबाईल फोन में नाबालिक बच्चे का अश्लील विडियो को वर्ष 2020 में इस्टाग्राम से दूसरे मोबाईल पर अन्य लोग को भेजना पाया गया है जिसे सरकार के द्वारा रोक लगाया गया है।
आरोपी के कब्जा से उक्त कृत्य में उपयोग किया गया एक नग मोबाईल को सीम नंबर सहित जप्त किया गया तथा धारा 67 बी IT एक्ट के तहत अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 24/05/2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।