@नई दिल्ली//सीएनबी लाईव न्यूज़।।
उत्तरप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं. शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर करीब 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा और उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और अगर एक से अधिक केस मिलते हैं, तो इस पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा, जहां पर आवागमन पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा. वहां के लोगों को 14 दिन तक ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को इस बारे में पत्र लिखकर सूचना दे दी है।
मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी एक घर में कोरोना संक्रमण का मरीज आने पर करीब 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा. हालांकि बिल्डिंग के लिए कुछ अलग नियम बताए हैं, जिसमें एक मरीज अगर किसी अपार्टमेंट में मिलता है तो उस पूरी मंजिल को बंद कर दिया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक ही पूरा सील कर दिया जाएगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज ना मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकेगा।