जनपद उपाध्यक्ष के पति पर एक्ट्रोसिटी एक्ट (act) सहित कई धाराओं मामला दर्ज... अग्रिम ज़मानत की याचिका भी हुई ख़ारिज...
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जनपद उपाध्यक्ष के पति पर एक्ट्रोसिटी एक्ट (act) सहित कई धाराओं मामला दर्ज... अग्रिम ज़मानत की याचिका भी हुई ख़ारिज...

@बैकुंठपुर//सीएनबी लाईव।।
जनपद उपाध्यक्ष पति व शिक्षक महेश साहू सहित सहयोगियों पर एक्ट्रोसिटी एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था। जिसके लिये न्यायलय में अग्रिम जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायलय ने जमानत खारिज कर दी। जमानत खारिज होने से महेश साहू की समस्याएं बढ़ गयी हो सकता है कि उन्हें फरार होना पड़े या फिर उच्च न्यायलय की शरण लेना पड़ेगा।

मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों द्वारा महेश साहू व उनके सहयोगियों पर जातिगत गाली गलौज, मारपीट सहित छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुये उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ था। जिसके बाद से उन्हें बचाने के लिये काफी राजनीति दबाव भी बनाया गया। पर मामला अनुसूचित जनजाति का होने से उनके ऊपर एक्ट्रोसिटि एक्ट सहित कई धारा लगे। वहीं महेश साहू व उनके सहयोगियों का कहना है कि जो भी रिर्पोट हुआ है वह द्वेश पूर्वक हुआ है। जबकि मामला नशे से जुड़ा था और विरोध पूरे गावं का था पर प्रार्थी द्वारा हमें ही निशाना बनाया गया है। जिसे लेकर हमने जिला न्यायलय में अग्रिम जमानत लगायी गयी जो खारिज हो गयी । जिस वजह से महेश साहू व उनके सहयोगियों की समस्या बढ़ गयी है।
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