@जनकपुर (कोरिया)
नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसके घर से भगाकर उसका दैहिक शोषण करने वाला आरोपी युवक को जनकपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनकपुर थाना अन्तर्गत ग्राम भंवरखोह निवासी पीड़ित पिता ने जनकपुर थाने में उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराते हुए बताया कि दिनांक 14 सितम्बर को सुबह करीब 9 बजे मेरी पत्नी गांव मे रोजगार गारंटी का काम करने गई थी, और मै निजी कार्य से अपनी बड़ी पुत्री के घर ग्राम घाघरा गया हुआ था। इस दौरान मेरी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर मे अकेली थी। रात करीब 9 बजे जब मेरी पत्नी रोजगार गारंटी का काम करके वापस घर लौटी तो मेरी नाबालिग पुत्री घर में नहीं थी।
दूसरे दिन 15 सितम्बर को जब मैं अपने घर वापस आया तो मेरी पत्नी मुझे घटना की पूरी जानकारी दी, घर से लापता अपने नाबालिग पुत्री को आस पास गांव, मुहल्ला व नात रिश्तेदारों के यहां पता तलाश किया पर कहीं कुछ पता नहीं चल सका, मुझे शंका हो रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर जनकपुर पुलिस ने धारा 363 ता.हि. के तहत थाना मे अपराध पंजीबद्ध कर, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर पुलिस अधीक्षक कोरिया चन्द्रमोहन सिंह के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ पंकज शुक्ला तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनेन्द्रगढ़ कर्ण कुमार उके के मार्ग दर्शन में नाबालिग बालिका की खोजबीन शुरू कर दिए। और 21 सितम्बर को जनकपुर पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ थाना अन्तर्गत ग्राम शंकरगढ़ से नाबालिग लड़की को बरामद कर थाना ले आए। जनकपुर थाना मे नाबालिग बालिका के द्वारा दिया गया कथन पर आरोपी युवक नान्हू बैगा पिता मोतीलाल बैगा के बिरुद्ध धारा 366, 376 (2) ( ढ ) ता.हि. एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी नान्हू बैगा को ग्राम शंकरगढ़ के माझा पारा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिए। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में इंचार्ज थाना प्रभारी सउनि अजय कुमार बघेल , सउनि चित्रबहोर यादव , प्रधान आरक्षक रविन्द्र कुर्रे , प्रधान आरक्षक बालकृष्ण राजवाड़े, आरक्षक सुनील तिर्की , बालसाय पोर्ते, रघुनंदन सिंह, गुलाल राजवाड़े , विनोद टोप्पो , ओम प्रकाश राजवाड़े , अजय एक्का , विजय राजवाड़े का सराहनीय योगदान रहा।