जिला पंचायत के सीईओ ने की कार्यवाही
@कोरिया//छत्तीसगढ़!!
जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खोड़ के सचिव रामसुशील पाण्डेय के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी मजदुरी, सामग्री आदि का बिल लगाकर राशि आहरण कर गबन करने की शिकायत जिला पंचायत के सीईओ को मिली, जिसके बाद उन्होंने जिला स्तरीय जांच समिति को जांच के आदेश दिए, और जांच उपरात जांच प्रतिवेदन अनुसार रामसुशील पाण्डेय, ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत खोंड़ में उपस्थित नहीं रहने, जांच के दौरान ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने एवं उक्त के द्वारा फर्जी मस्टर रोल एवं सामग्री भुगतान के लिए फर्जी सामग्री प्रमाणक लगाकर अपने पत्नी, पुत्र एवं पुत्री को भुगतान करते हुए आर्थिक लाभ पहुंचाने संबंधित आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।
जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने सचिव रामसुशील पाण्डेय को छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 एवं छ.ग. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तिया तथा कृत्य ) नियम, 1999 के नियम 4 एवं नियम 5 का उल्लघन करने के कारण छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के द्वारा पंचायत कर्मियों की सेवा शर्तों हेतु जारी मार्गदर्शिका के कंडिका 07 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 (क) एवं (ख) के तहत् अनुशासनिक कार्यवाही प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उक्त ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया में निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दूसरा ग्राम पंचायत खोड के सचिव के निलंबन के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत खोड के सचिवीय पदीय दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत टेंगनी में पदस्थ सचिव बिजेन्द्र प्रसाद साहू को अग्रिम आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से सौपा गया है।
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