CG:- दोनों सचिवों की छुट्टी.. छात्राओं को जंगल ले जाकर शराब पीने मामले में दोषी दोनों सचिवों पर गिराया निलंबन का गाज..देंखे

CG:- दोनों सचिवों की छुट्टी.. छात्राओं को जंगल ले जाकर शराब पीने मामले में दोषी दोनों सचिवों पर गिराया निलंबन का गाज..देंखे


@छत्तीसगढ़//जशपुर

जिला स्तर छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में शामिल होने आये छात्राओं को जंगल में ले जाकर उनके ही सामने शराब पीने मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है।इस मामले में कार्यवाही करते हुवे जितेंद्र यादव सीईओ जिला पंचायत ने दोनों सचिवों को निलंबित कर कर दिया है। 




ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होने बगीचा ब्लॉक से चयनित छात्राओं को जशपुर लाया गया जिनको लाने व पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत तोरा के सचिव रामश्रवण यादव व मंगतु राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोरो की दिया गया। जिनके द्वारा सोगडा के जंगल में छात्राओं को ले जाकर उनके सामने ही शराब का सेवन किया गया। इस घटना की भनक लगते ही ग्राम सोगडा के ग्रामीण मौके पर पहुंचे जिस कारण मामला तुल पकड़ा। जिसके बाद आज का दिन न्यूज़ डॉट कॉम ने समाचार का प्रकाशन किया। समाचार के प्रकाशन उपरांत प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुवे दोनों सचिवों पर कार्यवाही किया है।जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने कार्यवाही करते हुवे दोनों सचिवों को निलंबित कर दिया है। 


जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बगीचा के पत्र क्रमांक / 2083 / ज.पं. / लेखा / 2022 बगीचा, दिनांक 26.11.2022 एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के अनुसार ग्राम पंचायत तोरा के सचिव रामश्रवण यादव व मंगतु राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोरो जनपद पंचायत बगीचा द्वारा दिनांक 25.11.2022 को छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक जिला स्तर में भाग लेकर कॉलेज की छात्रा सहित महिला प्रतिभागीयों के साथ वापस अपने ग्राम पंचायत लौटते समय गाड़ी रोककर शराब का सेवन करते हुए पाया गया है, ग्राम पंचायत तोरा के सचिव रामश्रवण यादव व मंगतु राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोरो का उक्त कृत्य छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 03 के विपरीत है।अतएव ग्राम पंचायत तोरा के सचिव रामश्रवण यादव व मंगतु राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोरो जनपद पंचायत बगीचा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत बगीचा निर्धारित किया जाता है एवं इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।




@सोर्स - सोसल मीडिया

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