@छत्तीसगढ़//कोरिया
अनुविभागिय अधिकारी (रा.) बैकुण्ठपुर ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के उल्लेखित ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं आश्रित ग्रामों में दिनांक 25 नवम्बर से 30 नवम्बर 2022 के मध्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत ग्राम सभा सदस्यों की गणपूर्ति के साथ ग्राम सभा का आयोजन हेतु निर्देशित किया गया है। ग्राम सभा के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा प्रभारी अधिकारीयों को दायित्व सौंपा गया है, जिस हेतु सूची जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (अनुसूचित क्षेत्रांे में पंचायतों के विशिष्ट अनुबंध) 3 के अधीन निर्धारित नियम तिथि, समय व स्थान पर ग्राम सभा की सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के अनुमोदन उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जारी की जावेगी तथा सूचना की प्रति ग्राम पंचायत की सूचना फलक, दृश्यगोचर स्थलों पर चस्पाकर प्रकाशित की जावेगी। ग्राम सभा की सूचना के प्रतिलिपि संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, पंचों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शालाओं के प्रधानाध्यापक, उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मैदानी अमले एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति कराएं तथा कोटवार से निरंतर मुनादी कराई जाये। कोविड-19 को देखते हुए स्थल पर सेनेटाईजर, मास्क आदि की व्यवस्था कर सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये।