मुंबई पुलिस ने पटाखे बेचे जाने के लिए काफी सख्ती दिखाई है। मायानगरी में सिर्फ वही पटाखे बेच सकेंगे, जिन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की घोषणा की गई है। यानि मुंबई में पटाखे जलाने वालों के लिए दिल्ली जितनी सख्ती की गुंजाइश नहीं दिख रही है।
महाराष्ट्र के पुणे शहर में गैर-कानूनी पटाखा दुकानों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई गई है। सिर्फ उन्हीं स्थानों पर पटाखे खरीदे या बेचे जा सकते हैं, जिसे जान-माल के नुकसान के लिए लिहाज से सुरक्षित माना जाएगा।
जयपुर में पटाखे जलाने पर बैन नहीं
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पटाखे जलाने को लेकर आम लोगों को काफी राहत मिली है। उन्हें सिर्फ करना ये है कि सिर्फ उन्हीं लगभग 107 दुकानों से पटाखे खरीदने पड़ेंगे, जिसे सरकार ने इसके लिए स्थाई लाइसेंस जारी कर रखे हैं।
यानि यदि आप दिल्ली में रहते हैं और जयपुर में रिश्तेदार या दोस्त हैं तो आप पटाखे जलाने के लिए दिल्ली से जयपुर जा सकते हैं। वहां इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा।
हरियाणा में सिर्फ ग्रीन पटाखे की छूट
हरियाणा सरकार ने प्रदूषण का स्तर नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की खरीद-बिक्री और उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। लेकिन, आपको इसलिए मायूस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति यहां दी गई है।
हरियाणा सरकार ने यह फैसला हरियाणा प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के आधार पर किया है।
चंडीगढ़ में ग्रीन पटाखे जलाने की छूट
चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों में ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए समय निर्धारित है और उसी दौरान आप दिवाली की यह इच्छा पूरी कर सकते हैं।
दिवाली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। यानि आपके पास पटाखे वाली दिवाली मनाने के लिए दो घंटे हैं।
उत्तर प्रदेश में पूर्ण पाबंदी नहीं
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के दिन पटाखे जलाने की इच्छा रखने वालों के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई है। दूसरे राज्यों की तरह यहां पटाखों पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगाई गई है।
हालांकि सीएम योगी ने दिवाली के दौरान पर्यावरण-अनुकूल पटाखे की खरीद और बिक्री को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशशील पटाखों की बिक्री ना की जाए।
बिहार के तीन शहरों में पूर्ण पाबंदी
बिहार सरकार ने राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर और गया में सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक इन शहरों को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत गैर-जिम्मेदार शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है।
राज्य की नीतीश कुमार की सरकार ने इन शहरों में ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति नहीं दी है और वहां इसपर भी प्रतिबंध रहेगा।
अहमदाबाद में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं
जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद पुलिस ने शहर में कुछ खास किस्म के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस के मुताबिक यह ऐसे पटाखे हैं, जिनके सार्वजनिक जगहों पर फोड़ने पर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका रहती है।
शहर में लोगों को बाकी तरह के पटाखे जलाने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय दिया गया है। इस दौरान वे अपनी खुशियां मना सकते हैं।
पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों को अनुमति
कोलकाता और बंगाल के दूसरे हिस्सों में राज्य सरकार ने क्वयूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे को छोड़कर सबपर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस डिपार्टिमेंट की ऐसी टीमें बनाई गई हैं, जो बाजारों में सुनिश्चित करेंगे कि सिर्फ उन्हीं पटाखों की बिक्री हो, जिसकी अनुमति दी गई है।
ओडिशा में अभी तक बैन नहीं
ओडिशा सरकार ने राजधानी भुवनेश्वर में सात स्थानों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। वहां अभी तक आधिकारिक रूप से पटाखों के निर्माण, बिक्री या फोड़ने पर प्रतिबंध का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।
जम्मू में भी सख्ती
जम्मू के जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक शहर में आतिशबाजी, पटाखे या विस्फोटक पदार्थों के जमा करने, बेचेने या इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। सिर्फ उन्हीं चीजों की बिक्री होगी, जिसे डीएम दफ्तर से अनुमति मिली है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों के सूझबूझ के साथ इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन, प्रदूषण नियंत्रण करना है तो इसके लिए बाकी जिम्मेदारी चीजों पर भी सख्ती जरूरी है।
सोर्स : इंटरनेट वेबसाइट।