कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने दुर्गा पूजा से पहले और 65 लोगों को शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने का आदेश दिया है।
इससे पहले न्यायमूर्ति गांगुली ने 77 लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया था, फिर 112 लोगों को यानी 189 टेट उम्मीदवारों को नौकरी का आदेश वह पहले ही दे चुके हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति गांगुली ने आदेश दिया कि पूजा से पहले और 65 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए।
दरअसल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न गलत होने की वजह से एक-एक नंबर बढ़ाकर कई उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था।
हालांकि और भी कई ऐसे लोग रह गए थे जिन्हें नियमानुसार नियुक्त किया जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने उन्हें नियुक्ति नहीं दी जिसे लेकर लगातार सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है।
सोर्स : इंटरनेट वेबसाइट।