ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज. इसके साथ ही जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें. ताजमहल किसने बनवाया इसकी रिसर्च करो. यूनिवर्सिटी जाओ, PHD करो. रिसर्च से कोई रोके तो कोर्ट के पास आना.