Mp में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट 52%OBC के हक अधिकारों, पर खड़ा किए सवाल..!!

Mp में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट 52%OBC के हक अधिकारों, पर खड़ा किए सवाल..!!

 



Mp में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव 

सुप्रीम कोर्ट

52%OBC के हक अधिकारों को छीनने की कोशिश यह कहना है लोगो का.. 

 OBC रिज़र्वेशन के बिना होंगे पंचायत चुनाव, आरक्षण समर्थक पार्टियों को SC का सुझाव - 'सामान्य सीटों पर उतारें ओबीसी उम्मीदवार'

OBC रिज़र्वेशन इन इलेक्शन, मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं और सामान्य सीटों पर ही ओबीसी उम्मीदवारों को उतारा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव तुरंत करवाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जिन निकायों के चुनाव लंबित हैं, राज्य चुनाव आयोग 2 हफ्ते में उनके चुनाव की अधिसूचना जारी करे. कोर्ट ने साफ किया है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीटों के नए सिरे से परिसीमन को आधार बना कर चुनाव को नहीं टाला जा सकता.

देश के सभी राज्यों पर लागू होता है आदेश

 जस्टिस एएम खानविलकर, अभय एस ओका और सीटी रविकुमार की बेंच ने साफ किया है कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश सिर्फ महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये बाकी राज्यों पर भी लागू है. खाली हो रही सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है. इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.



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