धर्म संसद में दी जाने वाली हेट स्पीच के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम अदालत ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है..!!

धर्म संसद में दी जाने वाली हेट स्पीच के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम अदालत ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है..!!

 


धर्म संसद में दी जाने वाली हेट स्पीच के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम अदालत ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही कहा कि आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की हेट स्पीच नहीं दी जाएं.

सरकार को इस तरह की घटना और अस्वीकार्य भाषणों को रोकना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस तरह की घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश भी दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म संसद में कोई एक वक्ता भड़काऊ भाषण देता है तो वह यह बोलकर बच नहीं सकता कि उसे पता नहीं था कि ऐसा करने पर क्या मुसीबत हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि धर्म संसद में दी गई हेट स्पीच के मामले में हमने जरूरी कदम उठाए हैं. इतना ही नहीं, इससे पहले 2018 और 2019 में कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हमारे अधिकारियों ने सुधार की दिशा में काम किया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस संबंध में सचिव की ओर से गृह विभाग का हलफनामा 7 मई या उससे पहले दाखिल किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि इस मामले में अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में हलफनामा दाखिल करें. उत्तराखंड सरकार को 9 मई से पहले हलफनामा दाखिल करना होगा.

To Top