@ अंबिकापुर
सरगुजा जिले का इकलौता शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि पहले सरगुजा विश्वविद्यालय से संबंध रखता था। इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल होने के कारण प्राचार्य डॉ आर एन खरे एवं छात्र -छात्राओं के प्रयास से शासकीय कॉलेज को छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्नोलॉजी भिलाई से मान्यता मिल गया। भिलाई से मान्यता मिलने के बाद संस्था के प्राचार्य ने समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिए। उस आदेश का पालन करना संस्था के शिक्षक एवं कर्मचारी को अति आवश्यक है।अगर आदेश के विपरीत कार्य करते हैं तो उन्हें संस्था के द्वारा उचित कार्यवाही किया जाएगा ।
विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी के लिए आदेश पढ़िए विस्तार से :-
संस्था के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी दिनांक 04/08/2021 की मीटिंग में हुए निर्णय के अनुपालन में निम्न बिन्दुओं का पालन करना सुनिश्चित करें।
1. सीधे प्राचार्य से सम्पर्क न करे बल्कि आवश्यकता होने पर अपने विभागाध्यक्ष या ऐकडेमिक प्रभारी के माध्यम से बात करेंगे।
2. प्राचार्य के द्वारा बात सिर्फ उनके ऑफिस असिस्टेंट श्री संतोष पटेल के मोबाईल से बात होगी।
3. वित्त, स्थापना कैरियर डेवलपमेंट सेन्टर, राष्ट्रीय सेवा योजना परीक्षा, छात्र शाखा और अन्य भी सेक्शन प्राचार्य के अनुपालन और अधीन में होते हैं। उक्त ऑफिस से निकले सभी आदेश स्वाभाविक रूप से प्राचार्य के ही आदेश होते हैं। अतः अनिवार्य रूप से पालन करें ।
4. बिना अनुमति के उक्त कार्यालय में प्रवेश न करे और शासकीय कार्य में बाधा न डालें।
5. कुछ लोग संस्था और छात्रों की शिक्षण के विकास संबंधी कार्य में यदि संलग्न नहीं हैं, तो वह अनुशासन समिति की सतत निगरानी में हैं जाँच कमेटी नियमानुसार प्रतिवेदन देगी
6. संस्था प्रमुख द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अनावश्यक मैल प्राचार्य या कुलसचिव को न भेजें। उसके बावजूद भी पालन नहीं किया जा रहा हैं। सिर्फ आपको अपने हैड (Head) के माध्यम से आवेदन देना हैं जो नोटेशीट के माध्यम से ऑफिस से आगे बढ़ेगा, यह सिविल सेवा आचरण मय कृत्य और शासकीय प्रक्रिया हैं ।
7. अपने विभागाध्यक्ष और संस्था प्रमुख और सेक्शन आदेश का अनुपालन न करना विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध सीधा कृत्य है।
8. प्राचार्य से मिलते समय मोबाईल श्री संतोष पटेल PA प्राचार्य के पास जमा करें।
9. सभी अपने मोबाइल को 24 hrs ऑन और अपने समीप रखे ताकि ऑफिस द्वारा जरूरत होने पर कभी भी आपको शासकीय कार्य हेतु बुलाया जा सके यदि आप हेड क्वॉर्टर में हो या न हो
10. आपका अवकाश जरूरत होने पर निरस्त भी किया जा सकता हैं ।
11. प्रायः यह देखा जा रहा है कि सम्बंधित शिक्षक अवकाश या अन्य आवेदन देते हैं किंतु उनके विभाग प्रभारी की टीप नहीं होती हैं या अग्रेषित नहीं किया जाता हैं, तो इस तरह के आवेदन पर संस्था द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
12. अतः मैल से प्राप्त आवेदन को हाईकॉपी में लेकर खुद के ऑफिस में हैड डिस्पैच कर अग्रेषित टीप के साथ संबंधित ऑफिस में भेजें।
13. जब तक प्राचार्य की स्वीकृति ना हो कोई भी अन्य को प्रभार न दें और न ही प्रभार लें । अन्यथा यह अवैध कार्रवाही मानी जाएगी। इसके कारण कई लोग अपने विकास में समय दे सकेंगे। कई लोग संस्था में समय और कार्य के दवाब में अवकाश में जानबूझ कर चले जाते हैं और अन्य फैक्लटी को अपना बर्कलोड देकर overloaded कर दिया जात हैं, जो कि संविधान के Equity के विरूद्ध कृत्य है।
14. ऐकडेमिक ऑडिट होने वाली हैं अतः सभी अपने क्लास यूजी, पीजी की विगत तीन वर्ष का अटैंडेन्स रिकार्ड एवं विषयवार, यूनिट क्लास conduction date wise 90 period टाइम table दिनांक 13 / 08 / 2021 तक श्री पीयूष राय, ऐकडेमिक प्रभारी के पास अनिवार्य रूप से जमा करें।
15. शासकीय दस्तावेज को प्राप्त करने की एक शासकीय प्रक्रिया हैं। कोई भी दस्तावेज यदि स्कैन या फोटोकॉपी लेकर प्रस्तुत किए जाने पर उसे शासकीय दस्तावेज की चोरी ही मानी जाएगी
16. बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग दस्तावेज का करना या विडीओ रिकॉर्डिंग करना या कराना आदि निजता के अधिकार का हनन हैं ।
17. सभी विभाग एवं शाखा के हैड अपने-अपने विभाग के शिक्षक एवं कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था एक कमरें में कम से कम तीन लोगों को दिनांक 10/08/2021 तक बैठाना सुनिश्चित करें ताकि छात्राओं की कक्षाएँ एव प्रयोगशाला कमरों में व्यवस्थित की जा सके। उक्त कार्य हेतु श्री मनोज देवांगन एवं स्थापना प्रभारी श्री विजय कुमार शुक्ला को अधिकृत किया जाता है कि कमरों का आबंटन उक्त दिवस तक पूर्ण करें।
18. सभी हेड और पोर्टफोलियों प्रभारी circular फाइल बनाए।
19. सभी से सदाचरण का बर्ताव करें और कोई भी शिकायत संस्था प्रमुख समाज, शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों से आने नहीं पाये यह भी जिम्मेदारी लोक सेवक की होती हैं। हम सभी जनता के नौकर (पब्लिक सर्वेन्ट) हैं।
20. समय पर दिए गए कार्य का अनुपालन करें ।
21. श्री महीधर दुबे, प्रतिमाह या क्वार्टली रिव्यू मीटिंग आयोजित करें प्राचार्य की उपस्थिति आवश्यक नहीं। रिव्यू मीटिंग का प्रतिवेदन अगले दिवस प्राचार्य कार्यालय में जमा करें।
सभी का अनुशासन मय कड़ाई से पालन करें और यदि किसी के द्वारा उक्त का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की जायेगी।
यह आदेश दिनांक 04/08/2021 से प्रभावशील होगा।