दिनांक 24.04.2021 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण बालोद जिले को कंटेनमेंट जोन घोपित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। इस दौरान कुछ आवश्यक सेवाआ का शर्त व साथ प्रतिबंध से छूट भी दी गई है।
आगामी दिनांक 05.05.2021 से प्रारंभ हो रही,विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन परीक्षाओं (ऑनलाईन) में छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी/फोटोकापी/ कम्प्यूटर से संबंधित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.05.2021 से स्टेशनरी/ फोटोकापी/कम्प्यूटर (ऑनलाईन सेन्टर) से संबंधित दकानें प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।
इस दौरान संबंधित दकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमी का पालन करते हुए मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा निर्देश उल्लघन की स्तिथि पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी