कोरबा में रविवार को सब बंद, कोंडगांव में इससे छूट :
कोरबा जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सप्ताह में 6 दिन ही दुकानें खोली जाएंगी। रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। हालांकि कोंडागांव प्रशासन की ओर से ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। यहां सातों दिन दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि दोनों जिलों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा।
इसके लिए दी गई है छूट :
- सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
- रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 9 बजे तक टेक अवे और रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।
- सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। संचालकों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
- जिलों में देशी शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। विदेशी की होम डिलीवरी ही होगी।
- शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी के दुकान भी शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
- प्लम्बिंग, हार्डवेयर, बिजली, वाहन सुधार, एसी, कूलर की दुकानें भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
- सभी दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर निशुल्क वितरण या फिर बेचने के लिए रखना अनिवार्य है।
- ऑटो और टैक्सी चलती रहेंगी, इनमें चालक के अलावा 2 और लोग ही बैठ सकेंगे।
- ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से होम डिलीवरी हो सकेगी।
बस्तर में गोमास्ता लाइसेंस की शर्त पर एक दिन बंद रहेंगी दुकानें :
जिले में सभी तरह की स्थाई और अस्थाई दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई हैं। इसके ब्यूटी पार्लर, सैलून, जिम भी शामिल हैं। सप्ताह में एक दिन दुकानें बंद रखनी होगीं। इसका निर्धारण गुमास्ता में दी गई शर्त के अनुसार ही होगा। यानी जिस दिन जो बाजार बंद रहता है, उस दिन वहां दुकानें बंद रहेंगी।
- सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
- रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 9बजे तक टेक अवे और रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।
- शादी समारोह में अधिकतम 20 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
सुकमा में होम डिलीवरी वालों को हर 10 दिन में कराना होगा कोविड टेस्ट :
सुकमा जिले में एक जून तक लॉकडाउन है, लेकिन पॉजीटिविटी रेट में कमी को देखते हुए छूट बढ़ाई गई है। इसके चलते अब दुकानें, ठेले सभी खुल सकेंगे। इस दौरान जिम, पार्क आदि बंद रहेंगे। हालांकि भीड़ होने या मास्क नहीं लगाने और कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर दुकानों को 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
इनको दी गई है छूट :
- सभी चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। लेकिन वे सिर्फ टेक अवे या फिर होम डिलीवरी ही कर सकेंगे।
- रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 10 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।
- दूध वितरण की अनुमति रात 8 बजे तक होगी।
- शादी समारोह में अधिकतम 10 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में भी 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
एक दिन पहले रायपुर सहित 9 जिलों में दी गई थी छूट :
एक दिन पहले ही मंगलवार को प्रदेश के 9 जिलों रायपुर, धमतरी, बेमतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों को छूट दी गई है। रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकानें, जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, क्लब शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी। रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।