हाईकोर्ट ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की फरवरी 2020 में हुई प्रारंभिक परीक्षा और जून 2020 में घोषित परिणाम पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीएससी को निर्देशित किया है कि वे दो माह के भीतर विवादित तीन प्रश्नों की दोबारा जांच करवाएं और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद नवीन प्रावीण्य सूची जारी करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित करें। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। राकेश यादव, उदयन दुबे, ज्योति सोनी सहित 95 अन्य ने अधिवक्ता रोहित शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से 25 याचिकाएं दायर की। इसमें सभी ने बताया पीएससी प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2020 में हुई, जिसका परिणाम जून 2020 में घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में शामिल कई प्रश्न के उत्तर या प्रश्न गलत थे। इन सभी प्रश्नों पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने पीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने और उनके बताए गलत प्रश्नों के लिए कार्रवाई करने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 8 अक्टूबर को पीएससी की 18 अक्टूबर को होने वाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3jVASrc
https://ift.tt/2HShEG5