शादी चाहे हाॅल में करें या टेंट बनाकर, 200 से ज्यादा मिले तो कार्यक्रम बंद, अनुमति सिर्फ ऑनलाइन, शादी कार्ड के साथ वर-वधु की आईडी भी जरूरी

शादी चाहे हाॅल में करें या टेंट बनाकर, 200 से ज्यादा मिले तो कार्यक्रम बंद, अनुमति सिर्फ ऑनलाइन, शादी कार्ड के साथ वर-वधु की आईडी भी जरूरी

Avinash

देवउठनी के साथ ही राजधानी में शादियों का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। इसके साथ ही शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से शादियों में भीड़ को लेकर प्रशासन भी सख्त हो गया है। अब किसी भी शादी में वर-वधू पक्ष को मिलाकर 200 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं। जांच के दौरान बिना अनुमति शादी या तय संख्या से ज्यादा लोग मिलते हैं तो शादी रोकी भी जा सकती है। कलेक्टर ने शहर के सभी क्षेत्रों में जांच के लिए जोनवाइज टीम बना दी है। इसमें प्रशासन के साथ ही पुलिस अफसरों को भी शामिल किया गया है। जोनवाइज टीम में जोन अफसरों और कर्मचारियों के साथ संबंधित थानों के सिपाही और टीआई एवं मॉनिटरिंग के लिए तहसील के अफसर साथ रहेंगे।
प्रशासन ने शादियों को लेकर पुरानी गाइडलाइन में संशोधन कर दिए हैं। अब तक नियम यह था कि किसी भी मैरिज हॉल, होटल या सामुदायिक भवन में क्षमता के अनुसार आधे लोग रह सकते थे। उदाहरण के तौर किसी भवन की क्षमता 1000 की है, तो उसमें 500 लोगों के साथ आयोजन किया जा सकता था, लेकिन अब इस नियम को भी बदल दिया गया है। किसी भी भवन, होटल या मैरिज हॉल में भी 200 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। तहसील से मिलने वाली अनुमति में इसका जिक्र भी किया गया है। शादियों की अनुमति के लिए कलेक्टोरेट या तहसील जाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुमति के लिए मोबाइल एप या च्वाइस सेंटरों से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करते समय शादी के कार्ड के साथ वर-वधू का आधार कार्ड भी स्कैन कराकर अपलोड करना होगा।

मेहमान बनकर समारोह में जाएंगी जांच टीमें
तहसील से शादियों की अनुमति जारी होने के बाद उसकी एक कॉपी संबंधित वार्ड के जोन कमिश्नर और थाना प्रभारी के पास भी भेजी जाएगी। इस आदेश की कॉपी के आधार पर ही संबंधित क्षेत्र की टीम अचानक शादियों में जाकर उसकी जांच करेगी। शादी के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित पक्षों पर जुर्माना के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। सभी शादियों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी ताकि लोग बड़ी संख्या में एकजुट न हो सकें।

सड़क पर बैंड, डीजे बैन
बैंड वालों को भी चेतावनी दी गई है कि वे शादियों के लिए बुकिंग करते हैं तो केवल मैरिज हॉल या शादी वाली जगह पर ही बैंड बजा सकेंगे। सड़क पर बैंड बजाते हुए गए जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह डीजे वालों को भी समझाइश दे दी गई है कि वे दो ही बड़े स्पीकरों के साथ बारात में शामिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीकर हुए तो डीजे जब्त कर लिया जाएगा।

"शादी में तय सीमा से ज्यादा लोग न रहें इसलिए हर क्षेत्र में जांच के लिए अफसरों की जांच टीम बना दी गई है। तहसील से जितनी शादियों की अनुमति दी जाएगी उतनी जगहों पर जाकर जांच टीम लोगों की संख्या की जांच करेंगे।"
-डॉ. एस भारतीदासन, कलेक्टर रायपुर



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फाइल फोटो।


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