कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा जिले को 01 अक्टूबर 2020 की रात्रि 9 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, इस संबंध में 01 अक्टूबर को अंतिम दिवस नवीन आदेष जारी करते हुए 02 अक्टूबर से अनलाॅक की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसमें भी कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु कलेक्टर के द्वारा शर्ते रखी गई है, जिसका पालन अनिवार्य रूप से करने हेतु कहा गया है- जारी आदेष में 02 अक्टूबर से समस्त कार्यालय अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में केवल पेट्रोल पंप व मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति दी गई है, बाकी व्यवसायिक संस्थान शाम 07 बजे तक ही संचालित किये जा सकेंगें। और यदि कोई संस्थान निर्धारित समय के बाद संचालित होता पाया गया तो 1000 रूपये जुर्माना व आगामी 15 दिवस के लिए संस्थान सील भी किया जायेगा। यह शर्ते होटल, रेस्टोरेंट व टेक-अवे/होम डिलिवरी पर भी लागु होगी। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने दो पहिया वाहन पर बिना मास्क लगाये चलने वाले लोगों पर भी 500 रूपये जुर्माना व 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करने के आदेष जारी किये हैं। होम क्वारेंटाईन मरीज यदि दिषा निर्देषों का उलंघन करते बाहर घुमते पाये गये तो उनपर 2000 रूपये जुर्माना व 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करने के आदेष हैं। इसके साथ कार्यालयों में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथो को धोने अथवा सेनिटाईज करने के निर्देष दिये गये हैं, जिसका उलंघन होने पर अर्थदण्ड रोपित करने आदेष दिया गया है, जिसे वेतन से भी काटा जा सकेगा।
कलेक्टर ने जुर्माना अधिरोपित करने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आदेशित किया गया है । सार्वजनिक स्थलों में मास्क व फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 200 रूपये, होम क्वारेन्टाईन के दिशा - निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 2000 रूपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 200 रूपये, दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 1000 रूपये अर्थदण्ड रोपित किया जा सकेगा। जिसके लिए समस्त इसीडेंट कमांडर , नायब तहसीलदार की श्रेणी अनिम्न समस्त राजस्व अधिकारी , मुख्य नगरपालिका अधिकारी व उनके द्वारा नामित सहायक राजस्व निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी , सहायक उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न समस्त पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है ।
आदेष में बताया गया है कि यदि नियमों का उल्लघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध ऐपिडेमिक डिसीजेज एक्ट Surajpur will be unlocked from today ... Action will be taken for not following the safety instructions, now there will also be a provision for financial punishment., 1897 यथासंशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड -19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 188 के अधीन सम्बन्धित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी।