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@छत्तीसगढ़•
छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब लगभग हर प्रमुख जिले में लॉकडाउन किया जा रहा है। कुछ जिलों पूरा जिला लॉकडाउन करने की बजाए कुछ ऐसे इलाकों में ही सख्ती है जहां संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़े हैं। रविवार को जारी किए गए आदेशों के मुताबिक अब रायगढ़, जशपुर, जांजगीर बलौदाबाजार जिले में भी लॉकडाउन किया जा रहा है। प्रदेश में रविवार शाम तक की स्थिति में 37489 एक्टिव मरीज हैं। शनिवार देर रात को 2617 नए संक्रमित मिले थे और 19 लोगों की मौत हुई थी। कोरबा में 23 सिंतबर से 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। जानिए जहां प्रतिबंध लागू किया गया उन जिलो में क्या हैं नए निर्देश।
इस नियम के तहत लॉकडाउन
देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, मगर छत्तीसगढ़ में संक्रमण की स्थिति की वजह से लॉकडाउन किया जा रहा है। प्रदेश के जिन जिलों में लॉकडाउन किया जा रहा है वहां कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपिडेमिक एक्ट 1897 के अलावा गृह मंत्रालय भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर को संक्रमण बढ़ने की स्थिति में लॉकडाउन का फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। यह भी कहा गया था कि लॉकडाउन की सूचना आम लोगों को कम से कम दो दिन पहले दी जाए।
रायगढ़
24 सितंबर की सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक रायगढ़ के सभी नगरीय निकाय में लॉकडाउन लागू रहे। कलेक्टर भीम सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक रायगढ़ में मेडिकल दुकान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, सभी बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दूध और पशू चारा या पेट शॉप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से 6:30 बजे तक खुलेंगी। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर वह 76479 21157 और 76479 21154 पर फोन करके मदद ली जा सकती है।
जांजगीर-चांपा
कलेक्टर यशवंत कुमार ने चांपा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26 व 27, चांपा तहसील के ग्राम कोसमंदा वार्ड क्रमांक 19, मालखरौदा तहसील के ग्राम छपोरा वार्ड नंबर 13, मालखरौदा वार्ड नंबर 1, ग्राम छोटेसीपत वार्ड नंबर 4 और ग्राम भूतहा वार्ड नंबर 3 में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। अब इन इलाकों में लोगों को सिर्फ मेडिकल एमरजेंसी में ही बाहर आने की अनुमति होगी। इन इलाकों में सभी दुकानें, आफिस बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी।
बलौदाबाजार
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 22 सितम्बर मंगलवार की 12 बजे से लेकर 29 सितम्बर मंगलवार को रात 12 बजे तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए व्यापारी संघ के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद यह फैसला लिया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 8 बजे से 9.30 बजे और शाम में 5.30 बजे से 7 बजे तक दूध वितरण किया जा सकेगा। किराना दुकान, फल दुकान एवं सब्जी दुकान भी लॉक डाउन अवधि में बंद रहेंगे।
जशपुर
जशपुर में 22 सितंबर की रात 12 बजे से 29 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। जशपुर जिले के तहत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। अब इसके तहत जिले की सभी सीमाएं सील होंगी, मेडिकल दुकानें खुलेंगी, पेट्रोल पंप का संचालन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। लोगों को दूध सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक मिल सकेगा। गैस के लिए ऑनलाइन या टेलीफोन बुकिंग ही की जा सकेगी। बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक खुलेंगे। जसपुर में किसी भी आपात स्थिति में लोग कोविड कंट्रोल रूम के नंबर 07763223281 पर संपर्क किया जा सकता है।