अब मदिरा की केवल होम डिलीवरी होगी... कंटेनमेंट जोन में 6 तक नहीं मिलेगी मदिरा...

अब मदिरा की केवल होम डिलीवरी होगी... कंटेनमेंट जोन में 6 तक नहीं मिलेगी मदिरा...



|ब्यूरो•बैकुंठपुर|✍️अविनाश कुमार|
बैकुंठपुर। कोरिया के कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए नगर पालिक निगम चिरमिरी के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसीक्रम में छग आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत जिले के चिरमिरी नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी शराब दुकान बड़ा बाजार, डोमनहिल, गोदरीपारा, पोड़ी कालरी, पोण्ड्रीहिल, कपूर सिंह दफाई सहित समस्त विदेशी मदिरा दुकानो में काउंटर से 6 अगस्त तक मदिरा का विक्रय बंद कर दिया गया है। इस अवधि में केवल ऑनलाइन आर्डर पर मदिरा के होम डिलीवरी की अनुमति होगी!!!

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