यहाँ कलेक्टर नें लगाई, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित...
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फाईल फोटो :- ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध |
¦छत्तीसगढ़ न्यूज ब्यूरो¦
कलेक्टर ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अनुविभागीय मुख्यालयों पर अनुविभागीय दंडाधिकारी और अन्य क्षेत्र के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी दे सकेंगे, किंतु रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
News Source:- हरिभूमि / कोरिया भूमि (समाचार पत्र)
बिलासपुर, शनिवार, 22 फरवरी 2020.
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