@अम्बिकापुर//छत्तीसगढ़!!
शासन द्वारा सरगुजा अंचल के छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी जिस हेतु कॉलेज के लिए नेहरू नगर ग्राम डिगमा अम्बिकापुर में शासन द्वारा 26 एकड भूमि प्रदान किया गया था परंतु ग्राम डिगमा में अवैध रूप से विस्थापित श्री सुख विश्वास द्वारा लगभग सात एकड से भी ज्यादा भूमि पर कब्जा कर माननीय जिला न्यायालय अंबिकापुर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बिकापुर और शासन के विरूद्ध वर्ष 2014 में मुकदमा दायर किया था, इसमें महाविद्यालय की ओर से अधिवक्ता श्री अमित विश्वकर्मा थे। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अपने आदेश दिनांक 21/10/2022 को उक्त प्रकरण को छः माह के अंदर निराकरण करने हेतु माननीय जिला न्यायालय अम्बिकापुर आदेशित किया गया था, जिस पर माननीय जिला न्यायालय अम्बिकापुर ने श्री सुख विश्वास द्वारा प्रस्तुत याचिका (CSA / 98 / 2014) को खारिज करते हुए दिनांक 29/04/2023 को निर्णय शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बिकापुर के पक्ष में दिया हैं। अब उक्त कब्जा भूमि को तत्काल खाली कर 1350 लाख का निर्माण कार्य कराया जायेगा। अवैध कब्जा से ए.आई.सी.टी. की मान्यता पर भी खतरा रहता था, क्योकि जमीन कम पढ़ रही थी।
उक्त कार्य में जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति डॉ. एम. के वर्मा, कुलसचिव डॉ. के.के. वर्मा तथा संस्था के प्राचार्य डॉ. आर. एन. खरे द्वारा छात्रों एवम संस्था के विकास में अपूरणीय योगदान रहा, जिसका परिणाम छात्रों के हित में रहा।