सहारा ग्रुप पर भरोसा जताने वाले निवेशकों की आंखों से आज खून से आंसू निकल रहे है। आज भी निवेशक बस इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उनका पैसा मिलेगा। तो वहीं सहारा ग्रुप की एक कंपनी और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय से बकाया रकम, ब्याज और जुर्माने की वसूली के लिए सेबी ने बड़ा आदेश दिया है।
India money will be back soon Latest News : सोमवार को दिए इस आदेश के तहत मार्केट रेगुलेटर ने सहारा समूह की कंपनी, उसके प्रमुख सुब्रत रॉय और कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों के बैंक एकाउंट, डीमैट खाते और लॉकर अटैच करने का फरमान सुनाया है। सहारा समूह से जुड़े जिन लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उनमें सुब्रत रॉय के अलावा अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव शामिल हैं।
सेबी की सहारा समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
Sahara’s India money will be back soon Latest News : सेबी ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इनमें से किसी के भी डीमैट खातों से निकासी की मंजूरी न दें। हालांकि, इन लोगों को अपने खातों में जमा करने की छूट होगी। इसके अलावा सेबी ने सभी बैंकों को इन चूककर्ताओं के खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है। इसके अलावा सेबी ने सभी बैंकों को इनके खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है। सेबी ने जून 2022 में जारी अपने आदेश में सहारा समूह की फर्म और उसके चार प्रमुख अधिकारियों पर कुल छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सहारा की तरफ से 2008-09 में ओएफसीडी जारी कर निवेशकों से पैसे जुटाने के मामले में लगाया गया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 दिसंबर 2022 को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ में 12 थानों की पुलिस पहुंची थी। मामला सहारा बैंकिंग में निवेश को लेकर गड़बड़ी से जुड़ा था। बताया जा रहा था कि बिहार में सहारा बैंकिंग के एक निवेशक ने सुब्रत रॉय के खिलाफ नालंदा कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल किया गया था। इस मामले में रॉय को कई बार समन जारी किया गया था, लेकिन वह पेशी के लिए नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था।
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