CG फूड आफिसर सस्पेंड :- खाद्य अधिकारी निलंबित, इस जिले का पूरा मामला

CG फूड आफिसर सस्पेंड :- खाद्य अधिकारी निलंबित, इस जिले का पूरा मामला


@सरगुजा//छत्तीसगढ़ 

खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी को निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में रविन्द्र सोनी का मुख्यालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


आदेश के मुताबिक, रविन्द्र सोनी, खाद्य अधिकारी, जिला सरगुजा (छ०ग०) द्वारा सरगुजा जिले में उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्य भण्डारण की मॉनिटरिंग नहीं किये जाने. उचित मूल्य दुकानों की नियमित मासिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण जिले के राशनकार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त नहीं होने, नवीन राशनकार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाना, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग एवं चावल जमा कराने में मानिटरिंग नहीं किया जाना तथा जिले में "वन नेशन वन राशनकार्ड योजना" अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की मॉनिटरिंग नहीं किया गया है।


जारी आदेश के मुताबिक, राज्य शासन एतद्द्वारा रविन्द्र सोनी, खाद्य अधिकारी, जिला सरगुजा को कार्य के प्रति अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना के दृष्टिगत् छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कण्डिका-3 प्रावधान के उल्लघन हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।



@सोर्स - सोसल मीडिया 

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