Customers - नहीं चुका पा रहे हैं लोन, तो भी अब बैंक नहीं कर पाएगा परेशान, बस करें ये काम

Customers - नहीं चुका पा रहे हैं लोन, तो भी अब बैंक नहीं कर पाएगा परेशान, बस करें ये काम


 यदि आपने बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है और चुका नहीं पा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप यदि लोन नहीं भी चुका पाते हैं तो बैंक आपको परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके पास कुछ अधिकार हैं। जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है जिस वजह से आप बैंक के दबाव में आ जाते हैं।


अक्सर लोग अपनी कई बड़ी जरूरतें को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं जैसे बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इत्यादि। इन लोन को लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग लोन नहीं चुका पाते हैं। जिसके बाद बैंक कर्मी ग्राहकों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। लेकिन हम आपको उन अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद बैंक आपको परेशान नहीं कर पाएगा।


गौरतलब है कि लोन एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है। आपको हर महीने समय से लोन की ईएमआई (EMI) चुकानी पड़ती है। अगर कोई कस्टमर लोन लेने के बाद फिक्स्ड डेट तक लोन की किस्त वापस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों को कॉल और मैसेज भेजने लगते हैं. कई बार देखा गया है कि बैंकों के रिकवरी एजेंट ग्राहकों को पैसे न भेजने की स्थिति में डराया और धमकाया भी जाता हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, इस मामले पर आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। अगर कोई बैंक ग्राहकों को लोन के पैसे न चुकाने की स्थिति में डराता-धमकाता है, तो इसकी शिकायत ग्राहक पुलिस से करके खुद के लिए पेनल्टी भी मांग सकता है।


इस स्थिति में कर सकते हैं शिकायत- बैंकों को लोन के रूप में दिए हुए पैसे वसूलने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। बैंक का ऑफिसर या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम सात बजे के बीच में ही कॉल कर सकता है। इसके साथ ही उसके घर जाने का वक्त भी 7 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक का ही है। अगर इसके समय के अलावा आपके घर पर बैंक का कोई प्रतिनिधि आता है तो आप इसकी शिकायत कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं।


किसी को भी नहीं है बदसलूकी करने का अधिकार - अगर कोई ग्राहक अगले 90 दिनों के अंदर किस्त के पैसे जमा नहीं करता है तो उसे बैंक नोटिस जारी करता है। इसके बाद फिर 60 दिन का वक्त मिलता है पैसे जमा करने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पैसे जमा नहीं करता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ती यानी घर, कार बेचकर अपने पैसे को वसूल सकती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप उसे चुकाने में विफल हैं तो बैंक आपको इसकी रिकवरी के लिए संपर्क कर सकता है, लेकिन किसी भी ग्राहक से बदसलूकी करने का अधिकार किसी भी बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट को नहीं हैं। अगर कोई आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो आप इसकी शिकायत बैंक से कर सकते हैं।




@सोर्स - सोसल मीडिया 

To Top