Chhattisgarh - राशनकार्डधारियों के लिए खुशखबरी अब मिलेगा इतना अतिरिक्त चावल..देंखे.. आदेश जारी

Chhattisgarh - राशनकार्डधारियों के लिए खुशखबरी अब मिलेगा इतना अतिरिक्त चावल..देंखे.. आदेश जारी


@महासमुंद//छत्तीसगढ़ 

शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डो हेतु माह अक्टूबर से दिसम्बर तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने के निर्देश दिए गए है।


जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानो में आबंटन अनुरूप चावल का भण्डारण कराया जा रहा है। संचालनालय, खाद्य द्वारा जारी पात्रता पत्रक के अनुसार माह नवम्बर में जिले में प्रचलित राशनकार्ड धारियों में माह नवम्बर का सामान्य आबंटन सहित माह अक्टूबर एवं नवम्बर के अतिरिक्त चावल का आबंटन मिलाकर अंत्योदय राशनकार्डधारियों को कुल चावल की पात्रता 1 सदस्य वाले राशनकार्ड में 45 किलो चावल, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड


में 55 किलो चावल, 3 सदस्य वाले राशनकार्ड में 65 किलो चावल, 4 सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, 5 सदस्य वाले राशनकार्ड में 85 किलो चावल, 6 सदस्य वाले राशनकार्ड में 95 किलो चावल, 7 सदस्य वाले राशनकार्ड में 105 किलो चावल, 8 सदस्य वाले राशनकार्ड में 115 किलो चावल, 9 सदस्य वाले राशनकार्ड में 125 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 135 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है तथा प्राथमिकता राशकार्डधारियों को 1 सदस्य वाले राशनकार्ड में 15 किलो चावल, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड में 30 किलो चावल, 3 सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, 4 सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, 5 सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, 6 सदस्य वाले राशनकार्ड में 90 किलो चावल, 7 सदस्य वाले राशनकार्ड में 105 किलो चावल, 8 सदस्य वाले राशनकार्ड में 120 किलो चावल, 9 सदस्य वाले राशनकार्ड में 135 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 150 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।


इसी प्रकार माह दिसम्बर में जिले में प्रचलित अंत्योदय राशनकार्डधारियों को माह दिसम्बर का सामान्य आबंटन एवं अतिरिक्त आबंटन को मिलाकर कुल चावल की पात्रता 1 सदस्य वाले राशनकार्ड में 40 किलो चावल, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड में 45 किलो चावल, 3 सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, 4 सदस्य वाले राशनकार्ड में 55 किलो चावल, 5 सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, 6 सदस्य वाले राशनकार्ड में 65 किलो चावल, 7 सदस्य वाले राशनकार्ड में 70 किलो चावल, 8 सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, 9 सदस्य वाले राशनकार्ड में 80 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 85 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा तथा प्राथमिकता राशनकार्ड धारियों को 1 सदस्य वाले राशनकार्ड में 10 किलो चावल, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड में 20 किलो चावल, 3 सदस्य वाले राशनकार्ड में 35 किलो चावल, 4 सदस्य वाले राशनकार्ड में 40 किलो चावल, 5 सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, 6 सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, 7 सदस्य वाले राशनकार्ड में 70 किलो चावल, 8 सदस्य वाले राशनकार्ड में 80 किलो चावल, 9 सदस्य वाले राशनकार्ड में 90 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 100 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।


माह अक्टूबर के लिए जारी अतिरिक्त चावल का आबंटन को माह नवम्बर में हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है। अन्य राशन सामग्री नमक, शक्कर, केरोसिन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में चना की माहवार पात्रतानुसार अनुसार ही वितरण किया जा रहा है।      


जिन हितग्राहियों को इस माह में माह अक्टूबर का अतिरिक्त चावल प्राप्त नहीं हुआ है वे माह के अंत तक उचित मूल्य की दुकान से अतिरिक्त चावल प्राप्त कर सकते हैं। उचित मूल्य दुकान से संलग्न राशनकार्डधारी दुकान में उपलब्ध वितरण सूची मंे शासन द्वारा निर्धारित कार्डवार चावल की पात्रता का अवलोकन कर सकते हैं। आबंटित खाद्यान्न के व्यवपर्तन एवं दुरूपयोग को रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खाद्य विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।


जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य की दुकान से राशनकार्डधारी हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत् कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।



@सोर्स - सोसल मीडिया 

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