पीड़िता के द्वारा थाना मरवाही में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसे पढ़ाने वाला शिक्षक विनोद राय दिनांक 18/4/22 को उसके साथ स्कूल ले जाते समय छेड़खानी किया और स्कूल में परीक्षा के बाद ऑफिस में बुलाकर फिर से छेड़खानी कर उसे धमकी दिया कि इस बात को किसी को मत बताना । डर से बालिका यह बात किसी को नहीं बताई थी सहेलियों के द्वारा अपने परिजनों को बताने से बात सामने आने पर पीड़िता के परिजन और पीड़िता थाना उपस्थित आकर शिक्षक विनोद राय के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 130/2022 धारा 354, 354(क) भादवि 12 पॉक्सो एक्ट, कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोक वाडेगाँवकर के मार्गदर्शन में थाना मरवाही की टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी का निर्देश दिए थे।
प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना मरवाही की टीम के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी के रिश्तेदारी व परिचितों के यहां लगातार दबिश देकर पतासाजी की जा रही थी। पीड़िता का जाति प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 3(2), STSC Act जोड़ी गई और प्रकरण का अनुसंधान की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक जीपीएम के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोक वाडेगाँवकर को सौंपी गई।
लगातार दबिश देने के कारण आरोपी विनोद राय पिता टेकमन राय निवासी कुम्हारी के द्वारा न्यायालय में समर्पण कर दिया। जिसे पुलिस रिमांड पर लेकर गिरफ्तारी उपरांत घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त किया जाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
सोर्स : इंटरनेट वेबसाइट।