सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था. वहीं, अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए. इस मामले में 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया था. जब सुब्रत राय शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया.
पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसों के भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. पटना उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया है. अदालत ने उन्हें शुक्रवार (13 मई) सुबह 10:30 बजे पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं आए. ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया.
निवेशकों के एडवोकेट प्रत्युष कुमार ने बताया था, 'पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं. हाईकोर्ट ने सवालिया लहजे में पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय 'सहारा' जो अदालत नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा. यह देखना होगा कि लोग यहां कितने परेशान हैं? जस्टिस संदीप कुमार ने कहा था कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं.