कोरिया अप्रैल 2022/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) के तहत कोरिया जिले के चिन्हांकित ग्राम पंचायत मुख्यालय में दिनांक 24 अप्रैल को विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में निर्देशित किया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा संबंधित सरपंच, सचिव को सूचना दी जावे और इसकी सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत के संबंधित सचिव द्वारा पंचों को दी जाये।
उन्होंने पर्याप्त मुनादी कराकर ग्राम पंचायत के सदस्यों व ग्रामिणों को सूचित किये जाने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रस्ताव के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम प्रभारी की नियुक्ति की जायेगी।
विशेष ग्राम सभा के एजेंडा में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आइकोनिक वीक के चयनित 02 विषयों की लक्ष्य पूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 में करने हेतु संकल्प पारित करना, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वर्ष 2022 के संबंध में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्ययोजना वर्ष 2022-23 के अनिवार्य अभिसरण घटकों को अनुमोदन, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता आदि विषय शामिल होंगे।