खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी ने पान मसालो की दुकानो में मारी छापाI

खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी ने पान मसालो की दुकानो में मारी छापाI

शशि रंजन सिंह

सूरजपुर: कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा विश्रामपुर में पान मसाला विक्रेताओं के यहाँ से डुप्लीकेट कत्था की जप्ती की कार्यवाही की गई। खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा ने बताया कि उद्योग और कपड़ा रंगने में प्रयोग होने वाला कत्था को मानव उपयोग के लिए विक्रय किया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक है। साथ ही साथ कत्थे में किसी भी प्रकार से बैच नंबर, पैकेजिंग डेट अंकित नही हंै वहीं थोक में ऐसे सिगरेट पाए गए जिसमे किसी भी प्रकार से कोटपा एक्ट 2003 के पालन नहीं किया गया है। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 7 के तहत तम्बाकू उत्पादों में दोनो सतहों में 85 प्रतिशत वैधानिक चेतावानी होना अनिवार्य होता है, दोनो सतहों में जो चित्र लगाए जाएंगे उसका अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करती है।
 
  निरीक्षण के दौरान बहुत से सिगरेट ऐसे पाए गए जिसमे वैधानिक चेतावनी का पालन नहीं हो रहा है जैसे ब्लैक सिगरेट, गोदान गरम, डायमंड तम्बाकू आदि। इनके निर्माताओं को नोटिस भी भेजा दिया गया। सिगरेट जिसमे निर्माता का पूरा पता भी नहीं लिखा है जो उसके डुप्लीकेट होने को प्रदर्शित करता है। विश्रामपुर में चैरसिया पान मसाला, छोटू खान पान मसाला और कमलेश पान मसाला के यहाँ जप्ती की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही जिले में निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान रामप्रकाश जायसवाल, दीपा साहू, संतोष सोनवानी, बिरेन्द्र राजवाडे़ उपस्थित थे।
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