@दुर्ग//वेश कुमार देशमुख।।
खरीफ फसल को प्रोत्साहित करने एवं कृषकों को कृषि अदान सहायता प्रदाय किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना 221 किया जा रहा है। योजना के क्रियान्व3यन के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
अब खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले पंजीकृत कृषकों को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही खरीफ फसल में मक्का, कोदो-कुट्की, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना होगा। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि उस रकबे में धान के बदले योजना में सम्मिलित अन्य फसल का उत्पादन करता है तो उसे योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना होगा।