कलेक्टर ने जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कुछ शर्तों के आधार पर स्टैण्ड-एलोन शो-रुम के संचालन की अनुमति दी गई है. इसके तहत कपड़े, ज्वेलरी, वाहन समेत सभी तरह के शो रूम खुलेंगे. स्थापित बाजारों के शो रूम सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे।
यदि शोरूम मार्केट से दूर किसी दूसरी जगह पर है, तो वह सप्ताह में 6 दिन खोले जाएंगे. उस शोरूम पर ऑड इवन प्रक्रिया के नियम लागू नहीं होंगे. पूर्व के जारी आदेश में वाहन शोरूम विक्रय के लिए नहीं खोलने की बात कही गई थी. जिसमें संशोधन किया गया है, अब वाहन खरीदी के लिए भी शोरूम खुलेंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन :
शो-रुम का संचालन रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन 5 बजे तक ही किया जाएगा.
ऑड इवन प्रक्रिया के तहत ही शो रूम खोले जाएंगे.
शो-रुम परिसर में निःशुल्क वितरण, विक्रय के लिए मास्क और शो-रुम में कार्यरत कर्मचारियों, ग्राहको के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना होगा. लोगों में जागरुकता के लिए शो-रुम परिसर में पोस्टर,बैनर लगाना अनिवार्य होगा. शो-रुम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित रूप से कोरोना जांच और वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा.
शो-रुम में कार्यरत कर्मचारियों और आने वाले ग्राहकों को मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
शो-रुम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई होगी.
इसके अलावा 30 दिन के लिए शो-रुम को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.