@बलरामपुर//सीएनबी लाईव।।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की सभी शराब दुकानों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब बिना मास्क के शराब खरीदने पहुंचने वालों को शराब नहीं दी जाएगी। शराब दुकानों में कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, हर दुकान के सामने बेरिकेटिंग करने और सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रख कर लाइन लगाने के आदेश दिया गए हैं।
सर्दी खांसी के मरीजों के लिए लगेगा अलग लाइन :
सर्दी, खांसी की शिकायत वाले ग्राहक को चिंहित कर लाइन से अलग करने को कहा गया है। इसके अलावा दुकान के आस पास साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दुकान कर्मी और परिवहन कर्मी समेत ग्राहकों के लिए पर्याप्त सैनीटाइजेशन करने को कहा गया है।
ये हैं शासन के निर्देश :
– दुकान में आने वाले कर्मी एवं परिवहन कर्मी के माध्यम से ग्राहकों के सेनेटाईजेशन के लिये पर्याप्त सेनेटाईजर की व्यवस्था रखी जाए।
– दुकान खुलने एवं बंद होने पर पर्याप्त सेनेटाईजेशन करें।
– मदिरा दुकान भवन का समय-समय पर सेनेटाईजेशन किया जाये।
– मदिरा दुकान अंदर एवं बाहर आसपास साफ-सफाई पर ध्यान रखें।