सरगुजा अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है, उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी एवं केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी, इस दौरान मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।
देखिये कलेक्टर का आदेश :-