वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन ने ही पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई. उन्होंने बताया कि अरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सजा), धारा-376 (2)(एफ) (पीड़िता का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या उसके भरोसेमंद होकर अपराध को अंजाम देना) के तहत दोषी ठहराया गया है.
पुलिस को मामले की सूचना दी गई :
बता दें कि छत्तीसगढ़ इन दिनों रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं. बीते 24 जनवरी को खबर सामने आई थी कि संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में एक शिक्षक पर अपनी ही छात्रा से बलात्कार करने का आरोप लगा है. इस वारदात को जिले घुमका ब्लाक के चंवरढाल स्कूल के एक क्लासरूम में अंजाम दिया गया था. आरोपी शिक्षक ने छात्रा को नोट्स देने के बहाने क्लासरूम में बुलाया और उसके साथ रेप किया. घटना के बाद पीड़िता चीखते-चिल्लाते कमरे से बाहर निकली, तो ग्रामीणों का ध्यान उस पर गया. ग्रामीणों के पूछने पर छात्रा ने आपबीती बताई, जिसके बाद शिक्षक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और पुलिस को मामले की सूचना दी गई.
छात्रा को नोट्स देने के बहाने फोन किया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय पीड़िता के किसान मां-पिता अपना धान बेचने दूसरे गांव गए थे. वारदात बीते 22 जनवरी की दोपहर की बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. चंवरढाल स्कूल में पदस्थ शिक्षक दुर्गेश यादव पर आरोप लगा है कि उसने हायर सेकंडरी की छात्रा को नोट्स देने के बहाने फोन किया और उसे अकेले स्कूल आने की बात कही. इसके बाद रेप किया